नियम 161 - सेवा पुस्तिका में इन्द्राज -
सेवा पुस्तिका में कर्मचारी से सम्बन्धित सूचनायें दर्ज की जाती है।
सेवा पुस्तिका में कर्मचारी की जन्मतिथि अंकों व शब्दों दोनों में लिखी जाती है तथा उस पर पारदर्शी टेप लगाई जाती है।
कर्मचारी के पहचान सम्बन्धित दस्तावेजों की इस सेवा पुस्तिका में प्रविष्ठी की जाती है।
सेवाकाल के दौरान कर्मचारी द्वारा अर्जित विशेष योग्यता का सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाता है।
एक कर्मचारी एक रूपयें की लागत पर सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट काॅपी (प्रतिलिपि) मांग कर सकता है।
सेवा पुस्तिका में नियम 103 व 99 के तहत आने वाले अवकाशों का लाल स्याही से अलग से वर्णन होगा।
यदि कर्मचारी की सेवा पुस्तिका (मूल) खो जाये तो उसकी प्रतिलिपि को आधार माना जाता है। (सक्षम अधिकारी के विवेक से)