नियम 2- आरएसआर के नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है तथा राजस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागु होते है। निम्नांकित सेवाओं/पदों पर राजस्थान सेवा नियम लागु नही होते हैः-
- राजस्थान में प्रतिनियुक्त केन्द्र सरकार/अन्य राज्य के कर्मचारी।
- अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।
- राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश।
- वह कर्मचारी जिनका विपरीत परिस्थितियों में भुगतान आकस्मिक निधि से हो। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत संधारित होते है।
- वर्कचार्ज कर्मचारी जिनका वेतन संस्थापन मद से नहीं किया जाता हो। संचित निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संधारित होती है।
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