आयु(Age)- किसी भी राज्य कर्मचारी का आयु पूर्ण दिवस से तात्पर्य उस दिन से है, जिस दिन से कर्मचारी अपने पद से पदोन्नत या पदावनत या सेवा निवृत होता है तथा यह दिन उसका अकार्य दिवस माना जायेगा। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की आयु से तात्पर्य व्यक्ति की उस आयु से है जो उसे राजकीय सेवा में भर्ती योग्य करती है। यदि किसी कर्मचारी की वास्तविक जन्म तिथि ज्ञात नहीं है तो जन्म तिथि जीएफ एन्ड एआर नियम 132 के अनुसार निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है-
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