राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा निदान के आधार पर अवकाश स्वीकृत करनाः नियम 74 के तहत-
(1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक राजपत्रित अधिकारी को एक प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सेवा नियम 70 के अनसार दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर 60 दिवस तक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। राजपत्रित अधिकारी को प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
(2) 60 दिवस से अधिक के चिकित्सा आधार पर अवकाश की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब दी जावेगी जब संबंधित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या उससे उच्च स्तर के चिकित्सा अधिकारी, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अथवा उसके समकक्ष हो, से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर अवकाश के लिये निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर दे।
(3) यदि अधिकारी किसी राजकीय अस्पताल में भर्ती होकर निदान करा रहा हो तो अवकाश के आवेदन के साथ वह संबंधित विभाग/इकाई के प्रभारी चिकित्सक का प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकता है, किन्तु वह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प्रमुख चिकित्सा अधिकारी) के कम स्तर का नहीं होना चाहिये।
यहाँ चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.16(25)एम/ग्रुप-1/94 दिनांक 8 जनवरी 1998 का सन्दर्भ देना प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार हैं-
आयर्वेद विभाग के आदेश क्रमांक प.25(35)आयु/95 दिनांक 15 जून 1996 द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आयुर्वेद चिकित्साधिकारी निम्नानुसार सक्षम है:
किसी बहिरंग रोगी को आयुर्वेद अधिकारी
(1) 15 दिन के लिये - आयुर्वेद चिकित्सक
(2) 15 दिन के बाद 7-7 दिन की अवधि के लिये - विभागीय चिकित्सक
(3)29 दिन से 45 दिन तक - "अ' श्रेणी के वरिष्ठ चिकित्सक/ जिला आयुर्वेद अधिकारी/सहायक निदेशक/ समकक्ष अधिकारी, एवं अन्य उच्चाधिकारी
(4)45 दिन से अधिक अवधि हेतु स्वास्थ्य परीक्षण समिति (आयुर्वेद) द्वारा
(5)अन्तरंग रोगी के संबंध में 30 दिन से अधिक के चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु आयुर्वेद "अ' श्रेणी चिकित्सालय के प्रभारी के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।
(6)राज्य के बाहर के मामले में संबंधित चिकित्सालय संस्थान के चिकित्सक का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
स्वास्थ्य परीक्षण समिति में निम्न सदस्य होते है:
1. जिला आयुर्वेद अधिकारी/ सहायक निदेशक / प्रभारी रसायनशालाएं/समकक्ष अधिकारी एवं अन्य उच्च अधिकारी आयुर्वेद
2 संबंधित जिले में स्थित "अ" श्रेणी चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक-संयोजक
3. दो चिकित्सक (अध्यक्ष की सहमति से) आवश्यकता होने पर महिला चिकित्सक सदस्य।
होम्योपैथिक चिकित्सक 15 दिन के लिसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र देने के लिये सक्षम चिकित्सा अधिकारी है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.16(25)एम/ग्रुप-1/1994 दिनांक 18 मई 2012 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सालय के चिकित्सक निम्नानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम चिकित्सा अधिकारी है-
अनुमोदित निजी चिकित्सालय के चिकित्सक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निम्नानुसार अधिकृत किये गये हैं-
(1) 15 दिन के लिये चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा
(2) 30 दिन तक वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता
(3) 45 दिन तक वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ
(4) 45 दिन से अधिक अवधि हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवकाश का अधिकार नहीं देता- नियम 75 में यह प्रावधान किया गया है कि नियम 74 के तहत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने से संबंधित अधिकारी को किसी अवकाश का अधिकार स्वतः ही प्राप्त नहीं हो जाता बल्कि उसे चाहिये कि वह ऐसा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दे व उसके आदेशों की प्रतीक्षा करे।
Rajasthan Service Rule 74 -- Grant of leave to a gazetted Government servant on medical grounds.—
(i) A gazetted Government servant may be granted leave by the competent authority for a period not exceeding 60 days on the basis of medical certificate. An application for leave on medical certificate made by a gazetted Government servant shall be accompanied by a medical certificate given by an authorised medical attendant in the form prescribed under Rule 70.
(ii) When leave to a gazetted Government servant on medical Grounds exceeds a period of 60 days, leave may be granted by the competent authority on the basis of a medical certificate given by a medical officer of or above the rank of Chief Medical & Health Officer.
(iii) When the applicant is hospitalized as an indoor patient and the leave is recommended by the medical officer Incharge of the case in the hospital not below the rank of Chief medical & Health Officer, leave for the period of hospitalization shall be sanctioned by the competent authority.
Note:-1 The expression “authorised medical attendant used in sub-rule (1) shall mean a Government medical officer or Government Vaidya/Hakim/@Homeopathic Chikitsak on duty in a Government hospital or disepensary.
Note:-2 The certificate of sickness and fitness from the authorized medical attendant of Government Homeopathic Chikitsak shall be accepted for the purpose of sanction of leave by the competent authority for a period not exceeding fifteen days.
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