नियम 11 - चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर एवं प्रतिहस्ताक्षर करने वाला - चिकित्सा प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर जिले स्तर पर राजकीय अस्पताल के पीएमओ द्वारा किये जाते है। किसी राजकीय अस्पताल के विभागाध्यक्ष को भी कुछ सीमा तक चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने की छूट है।
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