अवकाश की अधिकार के रूप में मांग नहीं की जा सकती है। (leave can not be claimed as right)
‘‘ सेवानिवृति-पूर्व अवकाश (Leave preparatory to retirement) की स्वीकृति के लिए स्वीकृत प्राधिकारी इनकार नहीं कर सकता है और अगर किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में इनकार किया भी जाता है तो सरकार या प्राधिकारी द्वारा लिखित में मना किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी अवकाश अस्वीकृत करने या स्वीकृत अवकाश को खारिज करने के लिए तो स्वतंत्र है परन्तु वह आवेदित अवकाश की प्रकृति (nature of leave) नहीं बदल सकता है।
नोट - अवकाश की प्रकृति तब बदली जा सकती है जब अवकाश की प्रकृति परिवर्तित करने का प्रार्थना पत्र अवकाश समाप्ति के तीन माह में प्राप्त हो गया हो।
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