नियम 50 के अनुसार किसी कर्मचारी द्वारा अपने पद के कार्य के साथ ही किसी अन्य पद का तिरिक्त कार्य करने पर विषेश वेतन स्वीकृत करने के लिए अवकाशों के पूर्व एवं बाद की अवधि को इस दोहरी व्यवस्था की अवधि में शामिल किया जाना चाहिए एवं उसी अनुसार विशेष वेतन स्वीकृत किया जाना चाहिए।
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