जब एक कर्मचारी अनिवार्य सेवा-निवृति की तिथि से पहले निवृति पूर्व अवकाश(leave preparatory to retirement) पर चला जाता है तथा इस अवकाश के दौरान सरकार के अधीन किसी पद पर उसको नियुक्त करने की आवश्यकता होने पर वह कर्तव्य पर लौटने के लिए तैयार हो तो उसे सेवा पर पुनः ले लिया जाएगा तथा सेवा पर उपस्थिति के दिन के पश्चात शेष रहा अवकाश का भाग निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार निरस्त अवकाश को अस्वीकृत अवकाश(Refused Leave) के रूप् में माना जाएगा तथा वह अनिवार्य सेवा निवृति की तिथि से या पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद से स्वीकृत किया जाएगा (यदि कर्मचारी अनवार्य सेवा निवृति के दिन तक या उसके बाद भी सेवारत रहे)
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