भारत में ही वैदेशिक सेवा या प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के कर्मचारियों को 120 दिन तक के उपार्जित अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों के समस्त आवेदन-पत्र महालेखाकार की रिपोर्ट के साथ अपने वैदेशिक नियोजक के माध्यम से अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने चाहिये।
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