नियम 96 - असाधारण अवकाश
नियम 96 - असाधारण अवकाश - साधारण तौर पर कर्मचारी असाधारण अवकाश तभी स्वीकृत कराता है, जब उसके अवकाश खाते में किसी भी तरह के अवकाश शेष न हो। दिनांक 26.02.2002 के बाद अस्थायी कर्मचारी को असाधारण अवकाश तभी मिलता है, जब उसने 03 वर्ष की सेवा की है। अस्थायी कर्मचारियों को अधिकतम 18 माह का असाधारण अवकाश देय है। दिनांक 01.01.2007 के बाद परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकतम 03 माह का असाधारण अवकाश देय है। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण अवकाश परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को 03 माह से अधिक भी स्वीकृत है। 03 माह से अधिक यदि कोई कर्मचारी असाधारण अवकाश ले तो अधिक ली गई अवधि उसके परिवीक्षाधीन काल को प्रभावित करती है।
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winter vacation k baad continue cl le skte h kya ... plz btae...
Mere bstc ki he us period ki mujhe pl v vetan dono hi nahi diye he ulte meri purv arjit pl me se 39 pl aur katli he jabki me teacher hu mena286 din ka asadaran avkas liya kirpya marg darsan de
Is EOL period considered as duty? Shall it will be counted in seniority?
मैं B . Ed ॥ nd year का छात्र हू पर जुलाई में ही मैंने LDC पद पर जॉइन कर लिया है पर मैं B.Ed पूरी करना चाहता हू मुझे कौनसा अवकाश स्वीकृत होगा एव कैसे क्योकि मेरा B.Ed ॥ year Exam Aug. 2021 में होगा बताए
Me b.ed 2 Nd year Ka student hi Mene July me ldc post par join kiya hai mujhe b.ed complete Karna hai.mujhe Konsa avkash milega.mere b.ed 2 Nd me exam August me hai