नियम 99 - विशेष असमर्थता अवकाश
नियम 99 - विशेष असमर्थता अवकाश -(दिनांक 14.12.12 के बाद) घर से कार्यालय व कार्यालय से घर ड्यूटी नही माना गया है।
दिनांक 18.05.2010 के बाद चुनाव में ड्यूटी घर से निकलते ही मानी जाती है।
इस नियम के तहत सरकारी कर्मचारी को कार्यस्थल पर यदि कोई क्षति हो जाती है तो क्षति होने के तीन माह तक आवेदन पत्र देकर विशेष असमर्थता अवकाश का लाभ उठा सकता है।
सामान्य तौर पर विशेष असमर्थता अवकाश अधिकतम 24 माह तक देय होता है। यदि 24 माह उपरांत भी कर्मचारी की स्थिति में कोई सूधार न हो तो चिकित्सा रिपोर्टो के आधार पर अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
विशेष असमर्थता अवकाश के दौरान वेतन -
उच्च सेवा में 120 दिन अवकाश- पूर्ण वेतन
उच्च सेवा में 120 दिन से अधिक अवकाश- अर्द्ध वेतन
चतुर्थ श्रेणी सेवा मंे 60 दिन अवकाश- पूर्ण वेतन
चतुर्थ श्रेणी सेवा में 60 दिन से अधिक अवकाश- अर्द्ध वेतन
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