नियम 124 - अंशकालीन विधि अधिकारियों/प्राध्यापकों को अवकाश
नियम 124 - अंशकालीन विधि अधिकारियों/प्राध्यापकों को अवकाश -
सामान्य तौर पर अंशकालीन रूप से नियुक्त प्राध्यापकों व विधि अधिकारियों को 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 03 माह का अर्द्ध वेतन अवकाश देय होता है।
एक साथ 03 माह का अधिकतम अवकाश देय होता है।
विपरीत परिस्थितियों में 06 वर्ष की सेवा पूर्ण हो तो 02 माह का अवकाश असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत होगा।
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