राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में ऑनलाईन प्रान जनरेट करना
राज्य सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं को प्रान (Permanent Retirement Account Number) जारी किये जाने के सम्बन्ध में समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.04.2011 के अनुसार अंशदाता द्वारा हार्डकॉपी में निर्धारित प्रपत्र भरकर सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय को भेजा जाता है। बीमा विभाग द्वारा प्राप्त प्रपत्रों की आवश्यक जॉच पश्चात् उक्त फॉर्मस सेन्ट्रल रेकार्ड कीपिंग एजेन्सी (सीआरए) को प्रेषित किये जाते है। सीआरए के द्वारा उक्त प्रपत्र प्राप्त होने पर प्रान जारी किये जाते है। उक्त प्रक्रिया के तहत आज दिनांक तक एनपीएस अंशदाताओं को प्रान जारी किये जा रहे है।
डिजिटल इण्डिया इनिशियेशन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं को सीआरए द्वारा अब ऑनलाईन प्रान जनरेट किये जा रहे है। इस हेतु सीआरए द्वारा OPGM (Online PRAN Generation Module) विकसित किया गया है। उक्त प्रक्रिया अब राजस्थान में भी प्रारम्भ की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं हेतु ऑनलाईन प्रान जनरेशन की नवीन प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:
1. नवनियुक्त कर्मचारी www.npscra.nsdl.co.in से कॉमन सब्सकाइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (सीएसआरएफ) डाउनलोड कर उसके प्रत्येक कॉलम की पूर्ति करके सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। सीएसआरएफ की चेकलिस्ट के आधार पर निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है।
• स्थायी पते सम्बन्धी दस्तावेज
• जन्म तिथि प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेज
• पेनकार्ड
• केन्सल्ड चेक
2. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने नवनियुक्त कर्मचारियों के सीएसआरएफ स्वयं के लोगिन से www.cra-nsdl.co.in पर लॉगिन कर सबस्क्राइबर रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। प्रानजनरेशन डिटेल कैप्चर स्क्रीन में निम्न बिन्दुओं का लिंक प्रदर्शित होगा जिसकी पूर्ति अंशदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए फॉर्म के आधार पर पूर्ण सावधानी से की जावेगी
a) Core details
b) Contact details
c) Bank & employment details
d) Scheme & nominee details
e) Photo and signature details
3. उक्त प्रक्रिया में सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा कि :
a) ऑनलाईन सीएसआरएफ फॉर्म में अग्रेषित समस्त सूचनाएं यथा-जन्म दिनांक (DOB),नियुक्ति दिनांक (DOJ), मनोनीत का विवरण (Nominee Detail) एवं बैंक विवरण (Cancelled cheque) आदि सही एवं पूर्ण है।
b) सम्बन्धित कर्मचारी की फोटो एवं हस्ताक्षर को स्केन (12 kb) करके डिजिटली सेव किया जावे तथा अंशदाता द्वारा प्रस्तुत फॉर्म भी स्केन करके डिजिटली अपलोड किया जावे।
c) कर्मचारी की कॉन्टेक्ट डिटेल, बैंक डिटेल, एम्पलॉयमेन्ट डिटेल, फोटो एवं हस्ताक्षर इत्यादि की सावधानीपूर्वक जॉच की जावे।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपर्युक्तानुसार सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात एकनॉलेजमेन्ट नम्बर (17Numeric digit) जनेरट होगा एवं "DATA HAS BEEN SAVED SUCCESSFULLY” मेसेज प्रदर्शित होगा। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने पर कर्मचारी का सीएसआरएफ बीमा विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय (डीटीओ) को फॉरवर्ड हो जायेगा तथा हार्डकॉपी विभाग के जिला कार्यालय को भेजी जायेगी।
5. राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जिला कार्यालय को ऑनलाईन सीएसआरएफ प्राप्त होने www.cra-nsdl.co.in u dit Subscriber Registration Online Subscribers Registration Verification के लिंक पर क्लिक करके वांछित सूचना भरने पर एकनॉलेजमेन्ट नम्बर (17Numeric digit) प्रदर्शित होगा जिसे (हाइपर लिंक पर क्लिक करने के पश्चात अंशदाता का विवरण प्रदर्शित होगा, जिसमें संलग्न दस्तावेजों में अपलोड फॉर्म को डाउनलोड कर उसमें से जन्म दिनांक एवं नियुक्ति दिनांक को वेरिफाई कर ऑनलाईन ही सीआरए को अग्रेषित किया जावें।
6. सीआरए द्वारा ओपीजीएम पद्धति से प्राप्त सीएसआरएफ की समुचित जॉच पश्चात अधिकतम 72 घण्टे के भीतर अंशदाता को प्रान(Permanent Retirement Account Number) आवटंन किये जाकर, सूचना अंशदाता को जरिये ई-मेल/रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा भिजवायी जाएगी, तथा प्रान किट पूर्ववत भेजा जाएगा। सम्बन्धित डीडीओ एवं डीटीओ भी Subscriber Registration Online Registration Request Status में PRAN का स्टेटस देख सकते हैं
7. प्रान जनरेशन की उक्त प्रक्रिया में आहरण एवं वितरण अधिकारी से सीएसआरएफ की हॉर्डकॉपी विभाग के जिला कार्यालय में प्राप्त की जावेगी तथा FOR STORAGE ONLY दर्ज करके इन्हे माह में एक बार सीआरए/एफसी सेन्टर को ऑफलाईन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी जावेगी।
अतः सभी विभागध्याक्षों से अपेक्षा है कि वे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंशदाताओं को ऑनलाईन प्रान(Permanent Retirement Account Number) जनरेट किये जाने हेतु भविष्य में उपर्युक्तानुसार सीएसआरएफ तथा वांछित दस्तावेज राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालयों को भिजवाने हेतु संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करे
To visit for official circular click on this link
http://www.finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/SIPF/F-SIPF-5558-26062020.pdf
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विधया एवं परित्ययाता महिलाऐं नियुक्ति में आने के उपरान्त जब चाहे और जब उचित समशे पुनर्विवाह कर सकती है।