ऐच्छिक अवकाश (Restricted Holidays)
प्रतिबंधित अवकाश पर सरकारी कार्यालय राजकार्य के लेन-देन के लिये बन्द नहीं रहता। इस प्रकार का अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। राजकीय कलैण्डर में कार्यशील दिवस काली स्याही में, रविवार व सार्वजनिक अवकाश लाल स्याही में व प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नीली स्याही में मुद्रित किया जाते है। राज्य कर्मचारी अपनी इच्छा से कोई 2 प्रतिबंधित अवकाश चुन सकता हैं। वित्त विभाग के अनुसार प्रतिबंधित अवकाश यानि ऐच्छिक अवकाश नियमित अवकाश अथवा आकस्मिक अवकाश के पहले या बाद में लिया जा सकता है।
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Kya teachers aichik avkash le sakte he
ky a ye bhi cl ke jese hai ya kuch aur
yes
good