प्रीमियम एवं बीमाधन – राज्यकर्मियों के लिए समस्त प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रायः कार्मिकों में यह धारणा रहती है कि उसके वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती होती है। इस जानकारी के अभाव में कार्मिकों द्वारा न्यायिक वाद भी दायर कर दिये जाते है। वर्तमान में राज्यकर्मियों की मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमाधन की अधिकतम सीमा 3 लाख रूपये निर्धारित है। बीमित व्यक्ति अपने एवं अपने परिजनों के ईलाज के लिए एक पॉलिसी वर्ष में अधिकतम रूपये 3 लाख तक की चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है।
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