कैशलेस सुविधा (नकदविहीन सुविधा) – नकदविहीन सुविधा का तात्पर्य है कि बीमित कार्मिक को ईलाज के समय अनुमोदित निजि चिकित्सालय में भुगतान नहीं करना पडता है। ईलाज की राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित चिकित्सालय का किया जाता है। मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत यह सुविधा निम्न गंभीर बीमारियों तक ही सीमित है।
पुनर्भरण की दर – बीमित कार्मिक को दावा राशि का पुनर्भरण सी.जी.एच.एस. के पैकेज दरों पर किया जावेगा। राज्य में किसी भी अनुमोदित निजि अस्पताल में ईलाज पर जयपुर शहर की सी.जी.एच.एस. दरें लागू होगी। राज्य के बाहर ईलाज करवाये जाने पर संबंधित शहर की सी.जी.एच.एस. दरें लागू होगी।
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