बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत देय लाभों का भुगतान कब कब एवम् किन- किन परिस्थितियों में देय है ?
योजना के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों में भुगतान देय हैः-
- बीमेदार की मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को बीमाधन की दो गुनी राशि का भुगतान मय बोनस किया जाता है।
- पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमेदार को बीमाधन मय बोनस प्राप्त होता है।
- पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमेदार राज्य सेवा छोड़ने या उसे सेवा से अलग कर दिये जाने पर उसके द्वारा अन्य किसी विकल्प को न चुनने की स्थिति में बीमेदार को अध्यर्पण राशि (सेवा से अलग होने ने तक की पॉलिसी अवधि से सम्बन्धित अध्यर्पण गुणांक के आधार पर निर्धारित) का भुगतान किया जाता है।
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