राजस्थान कर्मचारियों के 1 जुलाई की वार्षिक वेतन वृद्धि के नियम
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2026 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) को लेकर विभिन्न विभागीय नियमों एवं प्रचलित प्रावधानों के आधार पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी हैं। सभी कर्मचारियों के लिए इन नियमों की जानकारी आवश्यक है ताकि वे अपनी वेतन वृद्धि, सेवा लाभ एवं पेंशन संबंधी मामलों में किसी प्रकार की असुविधा से बच सकें।
वार्षिक वेतन वृद्धि का मूल नियम
राजस्थान सेवा नियम (RSR) खण्ड-1 के नियम 29 के अनुसार जब तक किसी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि को विधिवत रोका नहीं जाता, तब तक उसे सामान्य रूप से वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा।
वहीं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 12 एवं 13 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देय होती है।
किन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 को वेतन वृद्धि मिलेगी?
निम्न कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा:
✔ स्थायी कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 6 माह या उससे अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो।
✔ ऐसे कर्मचारी जो प्रोबेशन अवधि में विकल्प देकर पूर्व पद का वेतन आहरित कर रहे हैं।
✔ ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद वर्तमान पद पर प्रथम सेल के बजाय उच्चतर सेल में स्थिर किया गया हो।
प्रोबेशन पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम
1. यदि प्रोबेशन पूर्ण होने की तिथि 30 जून से 30 दिसंबर के बीच है
ऐसे कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को देय होगी तथा अगली वृद्धि एक वर्ष बाद मिलेगी।
2. यदि प्रोबेशन पूर्ण होने की तिथि 31 दिसंबर से 29 जून के बीच है
ऐसे कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को देय होगी तथा अगली वृद्धि एक वर्ष बाद मिलेगी।
EOL (Extra Ordinary Leave) का वेतन वृद्धि पर प्रभाव
यदि कोई कर्मचारी 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 के बीच कुल 6 माह या उससे अधिक अवधि तक असाधारण अवकाश (EOL) पर रहता है, तो उसे 1 जुलाई 2026 की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।
महत्वपूर्ण अपवाद
यदि EOL अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical Certificate) के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो वार्षिक वेतन वृद्धि देय रहेगी।
IPR भरना अनिवार्य
प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में चल-अचल संपत्ति विवरण (IPR) भरना अनिवार्य है।
यदि कर्मचारी IPR प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि पर विचार नहीं किया जाएगा।
अनुकम्पा नियुक्त कर्मचारियों के लिए विशेष नियम
अनुकम्पा नियुक्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तभी मिलेगा जब वे निर्धारित टंकण परीक्षा (Typing Test) उत्तीर्ण कर लें।
CL (Casual Leave) का प्रभाव
यदि कोई कर्मचारी 1 जुलाई को आकस्मिक अवकाश (CL) पर है, तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रभावित नहीं होगी।
अवकाश अवधि में वेतन वृद्धि
यदि कर्मचारी RSR नियम 7(15) में वर्णित अवकाश पर है, तो उसकी वेतन वृद्धि की तिथि यथावत रहेगी, लेकिन वास्तविक वित्तीय लाभ कार्यग्रहण (Joining) की तिथि से मिलेगा।
वेतन वृद्धि आदेश कौन जारी करेगा?
सामान्य स्थिति में
वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाएंगे।
वेतन व्यवस्था वाले कर्मचारियों के लिए
वेतन वृद्धि आदेश मूल पदस्थापन कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाएंगे।
उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र
- GA-92 (नवीन GA-41)
- GA-141 (जहां नियंत्रण अधिकारी एवं DDO अलग-अलग हों)
साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि का पृथक कार्यालय आदेश जारी करना भी आवश्यक होगा।
सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
जो कर्मचारी 1 जुलाई 2026 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके पेंशन प्रकरण अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति के बाद ही पेंशन विभाग को भेजे जाने चाहिए।
30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा Notional Increment
सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुरूप जो कर्मचारी 30 जून को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें 1 जुलाई की काल्पनिक (Notional) वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
महत्वपूर्ण
- Notional Increment का लाभ पेंशन निर्धारण में शामिल किया जाएगा।
- PPO/GPO/CPO जारी होने के बाद इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बिंदु एक नजर में
| विषय | प्रावधान |
|---|---|
| वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि | 1 जुलाई |
| न्यूनतम सेवा | 6 माह |
| IPR भरना | अनिवार्य |
| CL पर रहने पर | वृद्धि प्रभावित नहीं |
| 6 माह से अधिक EOL | वृद्धि नहीं |
| मेडिकल EOL | वृद्धि देय |
| अनुकम्पा नियुक्ति | टंकण परीक्षा आवश्यक |
| 30 जून सेवानिवृत्ति | Notional Increment देय |
| आदेश जारी करेगा | कार्यालयाध्यक्ष |
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2026 की वार्षिक वेतन वृद्धि कई विभागीय नियमों एवं सेवा प्रावधानों पर आधारित है। कर्मचारियों को समय पर IPR भरने, सेवा अभिलेख अद्यतन रखने तथा अवकाश संबंधी नियमों का पालन करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वेतन वृद्धि का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके।

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