आकस्मिक अवकाश की देयता : वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1(4)एफ.डी.(रूल्स)/2017-I दिनांक 30 अक्टूबर 2017 के अनुसार पीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कलैण्डर वर्ष में कुल 15 आकस्मिक अवकाश लेने का हकदार है। कलैण्डर वर्ष से कम की कालावधि के लिये यह अवकाश पूर्ण महिनों के आधार पर समानुपात में अनुज्ञेय होगा।
कलैण्डर स्कूलों में शिक्षकों के लिए जुलाई से जून रहेगा। वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 4 सितम्बर 2019 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया गया है कि स्कूलों में प्रोबशन पर कार्यरत शैक्षिक स्टाफ के लिए आकस्मिक अवकाश गणना कलैण्डर एक जुलाई से 30 जून रहेगा। जुलाई के बाद जोईन करने वालों को एक महिने की 1.25, सीएल मिलेगी। प्रतिमाह सीएल का उपभोग नहीं करने पर जमा होती रहेगी। इस कलैण्डर अनुसार 30 जून को जमा सी.एल लैप्स होगी। फिर एक जुलाई से 30 जून तक 15 सीएल मिलेगी।
नव नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, जो पूर्व से ही राज्य कर्मचारी होने के कारण उनके अवकाश खाते में पूर्व अर्जित अवकाश स्वत्व बकाया है, को पूर्व अर्जित अवकाश उपयोग की अनुमति दिए जाने का निर्णय संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जाएगा तथा उक्त प्रकार के अर्जित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परिवीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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