महत्वपूर्ण फॉर्म्स एवं डाउनलोड्स सूची
PLForm

फाइल: 1790829378_PLForm.pdf

PDF | 113.6 KB Download

HOME Page

Site Visitors : 2618547

Page Visitors : 630
चाइल्ड केयर लीव

बच्चों की देखभाल का अवकाश (चाइल्ड केयर लीव-सी.सी.एल): वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफडी/रूल्स/83 दिनांक 22 मई 2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में विद्यमान नियम 103-B के बाद एवं विद्यमान नियम 104 के पूर्व चाइल्ड पर लीव (CCL) (बच्चों की देखभाल का अवकाश) के नाम से नया नियम 103-C जोडा गया है जिसके अनुसार किसी महिला सरकारी कर्मचारी को उसके सम्पूर्ण सेवा काल में अवकाश स्वीकत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2 वर्ष की अधिकतम कालावधि यानि 730 दिन के लिए अवकाश अनुमत किया जा सकता है ताकि वह अपने 2 सबसे बड़े उत्तरजीवी सन्तान की देखभाल कर सके चाहे वह लालन-पालन की हो या उन बच्चों की आवश्यकताओं जैसे परीक्षा, बीमारी आदि की देखभाल के लिये हो। परीवीक्षा काल के दौरान परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को यह अवकाश सामान्यतः स्वीकृत नहीं किया जायेगा। मगर विशेष परिस्थितियों में यदि यह अवकाश परीवीक्षा काल के दौरान स्वीकृत  किया जाता है तो परीवीक्षा काल उतनी अवधि तक के लिये बढ़ा दिया जायेगा जितनी अवधि के लिये यह अवकाश स्वीकृत किया गया है।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 0 / 5 (0 total ratings)

💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)

Leave a Comment

अभी तक कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले कमेंट करने वाले बनें!