नियम – 4
नियम 4 - राजस्थान सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार राजस्थान सरकार(राज्यपाल) को है।
राजस्थान सेवा नियम
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नियम 4 - राजस्थान सेवा नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार राजस्थान सरकार(राज्यपाल) को है।
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