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चिकित्सालय अवकाश के दौरान वेतन - नियम 106

नियम 106 के अनुसार चिकित्सालय अवकाश वेतन नियम  97(1) या नियम 97(2) के तहत ऐसी अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकता है जैसा अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी आवश्यक समझे।

Rajasthan Service Rule 106 -- Leave salary during Hospital Leave:—Hospital leave may be granted on leave salary [either under Rule 97 (1) or 97 (2)] and for such period as the authority granting it may consider necessary.

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