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RSR > अध्याय-03 सेवा की सामान्य शर्तें

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नियम 23(अ) - अस्थायी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति से पूर्व नोटिस

नियम 23(अ) - अस्थायी कर्मचारियों को सेवा समाप्ति से पूर्व नोटिस - यदि कर्मचारी 03 साल से ज्यादा अस्थायी पद पर नियुक्त है तो उसे 03 माह पूर्व नोटिस देंगें। यदि कर्मचारी ने 03 वर्ष से कम सेवा की है तो 01 माह पूर्व नोटिस देंगें।

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