Government of Rajasthan ने प्रदेश के जरूरतमंद, असहाय एवं अल्प आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नई “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना” लागू की है। यह योजना 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना में मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण क्षति होने पर पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो पहले से:
- मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
में पंजीकृत हैं।
योजना कब से लागू होगी?
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना |
| लागू तिथि | 01 अप्रैल 2026 |
| लागू राज्य | राजस्थान |
| संचालक विभाग | वित्त (बीमा) विभाग राजस्थान |
योजना के प्रमुख उद्देश्य
- दुर्घटना पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देना
- गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करना
- आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को राहत देना
- स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना
कौन होंगे योजना के लाभार्थी?
इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो:
- मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत हैं
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल हैं
- पात्र श्रेणी में आते हैं
इसके अलावा पांच विद्युत कंपनियों के वे विद्युतकर्मी भी योजना में शामिल होंगे जो अन्य योजनाओं में कवर नहीं हैं।
योजना में सहायता राशि कितनी मिलेगी?
राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
दुर्घटना में मृत्यु होने पर
- परिवार को 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि मिलेगी।
एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर
- अधिकतम 10 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
स्थायी पूर्ण अपंगता पर
- पात्र परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
दुर्घटना की परिभाषा क्या होगी?
योजना के अनुसार दुर्घटना वही मानी जाएगी जिसमें:
- चोट बाहरी (External) हो
- घटना हिंसक (Violent) हो
- घटना स्पष्ट रूप से दिखाई देने योग्य (Visible) हो
यदि दुर्घटना के 12 कैलेंडर महीनों के भीतर मृत्यु या क्षति होती है, तभी उसे दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारण माना जाएगा।
योजना का संचालन कौन करेगा?
इस योजना का संचालन:
State Insurance and Provident Fund Department Rajasthan
द्वारा किया जाएगा।
योजना वर्ष क्या होगा?
योजना वर्ष की अवधि:
- योजना प्रारंभ होने की तिथि से
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक
मानी जाएगी।
योजना के मुख्य लाभ
1. गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा
दुर्घटना की स्थिति में परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मिलेगी।
2. स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़ा लाभ
पहले से पंजीकृत परिवारों को अतिरिक्त सुरक्षा कवच मिलेगा।
3. सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी
राज्य सरकार की यह योजना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी।
4. आकस्मिक संकट में राहत
परिवारों को अचानक आर्थिक संकट से बचाने में मदद मिलेगी।
जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए संभावित दस्तावेज:
- जन आधार कार्ड
- आयुष्मान कार्ड
- पहचान पत्र
- दुर्घटना रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण

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