नियम 163 - सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा पुस्तिका को निदेशक पेंशन विभाग में भेजा जाता है। कर्मचारी की सेवानिवृति पर सेवा पुस्तिका कर्मचारी को लौटाई नही जाती है।
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