नियम 166 - वित्तीय शक्तियों के उपयोग से पहले वित्त विभाग की सहमति
नियम 166 - वित्तीय शक्तियों के उपयोग से पहले वित्त विभाग की सहमति - आरएसआर में नियम 165 के तहत जो अधिकारी या विभाग वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते है, उन्हे सदैव पहले से ही एक निश्चित सीमा तक वित्त विभाग की आज्ञा देय होती है।

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