महत्वपूर्ण फॉर्म्स एवं डाउनलोड्स सूची

अभी तक कोई फॉर्म उपलब्ध नहीं है।


अवकाश > अवकाश की सामान्य शर्ते

Site Visitors : 2598063

Page Visitors : 1281
अवकाश प्रार्थना-पत्र में डाक का स्थायी पता अंकित करना : नियम 60A

अवकाश प्रार्थना-पत्र में डाक का स्थायी पता अंकित करना : नियम 60A के अनुसार अवकाश पर प्रस्थान करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को अपने अवकाश आवेदन पत्र में डाक का वह पता अंकित करना चाहिये जिस पर उस अवकाश-काल में पत्र प्राप्त हो सके।ऐसे पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना अवकाश स्वीकृतिकर्ता (विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष जैसा भी हो) को तरस भेजी जानी चाहिये।

Rajasthan Service Rule 60A -- Address while on leave. – Every Government servant proceeding on leave must record on his application for leave, the address at which letters will find him during leave. Subsequent changes in address (during leave), if any, should likewise be intimated to the Head of the office or the Department as the case may be.{Inserted by F.D. Order No. (1) (R)/56 dated 11-1-1956.}

0 / 5 (0 total ratings)

💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)

Leave a Comment

अभी तक कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले कमेंट करने वाले बनें!