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RSR > अध्याय-13 वैदेशिक सेवा (नियम 141 से 157)

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नियम 157

नियम 157 - नियमित संस्थापन्न कर्मचारियों को अपनी पुस्तिका एजी कार्यालय को प्रेषित करेगा - ऐसे कर्मचारियों को भुगतान व अन्य राशियां सरकारी बजट के अलावा किसी अन्य स्रोत से देय।

विपरीत प्रतिनियुक्ति - दिनांक 17 फरवरी 2007 के बाद इस पद का सर्जन किया गया। विपरीत प्रतिनियुक्ति के तहत सरकारी कर्मचारी को किसी प्राईवेट सेक्टर की कम्पनियों या विभागों में सेवा के लिये भेजा जाता है।
सामान्य तौर पर विपरीत प्रतिनियुक्ति 01 वर्ष तथा बढ़ाकर 03 वर्ष तक।
वित्त विभाग की सलाह से ही प्रतिनियुक्ति में बढ़ोतरी।
कर्मचारी का सर्विस रिकॉर्ड मूल विभाग में ही रखा जायेगा।
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