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RSR > अध्याय-14 स्थानीय निकायों के अधीन सेवा (नियम 158)

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नियम 158

नियम 158 - स्थानीय निधियों के अधीन सेवा -
स्थानीय निधियों के अधीन वह सेवा आती है, जिनका गठन सरकार के किसी अधिनियम या किसी अध्यादेश द्वारा हुआ हो।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, रीको, कृषि विपणन, बिजली बोर्ड विश्वविद्यालय आदि।
स्थानीय निधियों के अधीन की गई सेवा को पेंशन योग्य सेवा आरएसआर में नहीं माना गया है।

अपवाद -
आरएसआर के नियम संख्या 168 से 180 का पालन करने पर इनकी सेवाओं को पेंशन योग्य सेवा माना जा सकता है।
कोई कर्मचारी 25 साल तक विभाग में निरन्तर सेवा कर रहा है तो उसका स्थानीय निधि में उसकी अनुमति के बिना स्थानान्तरण नहीं होगा।
यदि कोई कर्मचारी स्थानीय निधि पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहा है तथा इस दौरान वह सेवानिवृत हो जाये तो अपने वेतन व भत्ते सम्बन्धित नियोजक से लेगा।
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