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RSR > अध्याय-10 अवकाश खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम

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खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम - 66

अवकाश से पुनः बुलाना(Recall form Leave) - कर्मचारी को स्वीकृत अवकाशों की समाप्ति से पहले ही सक्षम अधिकारी द्वारा कर्तव्य पर बुलाया जा सकता है। किसी कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश की समाप्ति से पूर्व ही सेवा पर लौटने के आदेशों में यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अवकाश से सेवा पर लौटना स्वैच्छिक है अथवा अनिवार्य। यदि सेवा पर लौटना अनिवार्य हो तो वह उस तिथि से सेवा पर उपस्थित माना जाएगा जिसको वह उस स्थान के लिए प्रस्थान करता है जहा पहुचने के लिए उसे आदेशित किया गया है। उसे यात्रा भता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा, परन्तु पदभार ग्रहण करने तक वह अवकाश वेतन ही प्राप्त करेगा।

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