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RSR > अध्याय-10 अवकाश खण्ड - 1 अवकाश की सामान्य शर्तें नियम

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खंड -2 अवकाशों की स्वीकृति नियम - 81

किसी कर्मचारी के कर्तव्य पर लौटने योग्य होने की संभावना नहीं होने पर उसको अवकाश की स्वीकृति -
1. अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र में कर्मचारी की सेवा पर लौटने की कोई संभावना नहीं होने का अंकन कर दिए जाने पर उस कर्मचारी का अवकाश अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको निम्नांकित शर्तों पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है -
क. यदि चिकित्सा अधिकारी सुन निश्चित रुप से यह नहीं कह सके कि कर्मचारी पुनः कभी भी सेवा में लौटने के योग्य नहीं हो सकेगा तो अधिकतम 12 माह तक का कुल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यह अवकाश चिकित्सक की सहमति के बिना बढाया नहीं जाएगा।
ख. यदि किसी कर्मचारी को चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पूर्ण व स्थाई रुप से सरकारी सेवा के लिए अक्षम घेषित कर दिया जाए तो उसे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अवकाश या अवकाश मेंवृद्धि स्वीकृत की जा सकती है। चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अवकाश की अवधि (अवकाश लेखो में बकाया होने पर) 6 माह से अधिक नहीं होगी|

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