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RSR > अध्याय-11 अवकाश

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खंड -1 सामान्य नियम-89

सेवानिवृत्ति तिथि के उपरांत अवकाश- किसी कर्मचारी को उस तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिस दिन उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो जानी हो। किसी अधिकारी या कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद जन हित में, उसकी सेवा वृद्धि स्वीकृत की गई हो, तो राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश के अधिकार (संख्या) का सत्यापन महालेखाकार, राजस्थान से करवाना होता है। अतः उन्हें अवकाश पर संभावित प्रस्थान से 3 माह पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के बकाया अवकाश का महालेखाकार, राजस्थान सत्यापन नहीं करवाना होता है, अतः उन्हें अवकाश पर प्रस्थान की संभावित तिथि से 1 माह पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

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💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)

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Paritosh saxena Wednesday; 26-02-2025; 01:16:11am

Wednesday; 26-02-2025; 01:15:29am

Mere father UDC ki post per comlity health centre kalwara me posted th unki dathe 21-6-2014 ku hu gai thi lakin unka leave encashment ka payment abhi tak nahi mila h or resent me mere mother ju ki nomani thi unki be death hu gai h ap muge gide kere ki kya kerna chiye

हरि शंकर शर्मा AAO Sunday; 16-02-2025; 07:47:20am

समूह में जोडे

Sunday; 16-02-2025; 07:55:48am

एक सरकारी कर्मचारी दिनांक 12/02/25 से 15/02/25 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत करा के गया है लेकिन दिनांक 16/02/25 का राजकीय अवकाश होने तथा आवश्यक कार्य होने के कारण दिनांक 17/02/25 को किस प्रकार का अवकाश ले सकता है । उपार्जित /आकस्मिक अवकाश ?