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RSR > अध्याय-11 अवकाश

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नियम 95 - अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नही है

नियम 95 - अवकाश अवधि सेवा व्यवधान नही है - सामान्य तौर पर यदि कोई अस्थायी कर्मचारी अपने पद के समान संवर्ग में ही स्थायी रूप से नियुक्त है तो उसकी पिछली सेवा अवकाश अवधि के तहत माना जायेगा।
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