सेवानिवृत्ति तिथि के उपरांत अवकाश- किसी कर्मचारी को उस तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा जिस दिन उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो जानी हो। किसी अधिकारी या कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद जन हित में, उसकी सेवा वृद्धि स्वीकृत की गई हो, तो राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश के अधिकार (संख्या) का सत्यापन महालेखाकार, राजस्थान से करवाना होता है। अतः उन्हें अवकाश पर संभावित प्रस्थान से 3 माह पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के बकाया अवकाश का महालेखाकार, राजस्थान सत्यापन नहीं करवाना होता है, अतः उन्हें अवकाश पर प्रस्थान की संभावित तिथि से 1 माह पूर्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
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