What's New :           ☘ RSR ⇝परनिंदा दंड ⇝ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अंतर्गत परनिंदा दंड          ☘ RGHS ⇝FAQ ⇝ FAQs about RGHS          ☘ Interest Rate on GPF/OPS ⇝Interest Rate of GPF ⇝ Interest Rate of General Provident Fund from 01 April 2024 to 30 June 2024          ☘ फॉर्म/प्रपत्र ⇝आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र ⇝ Application form for EWS certificate (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र)          ☘ फॉर्म/प्रपत्र ⇝अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र ⇝ Application form for Caste Certificate Minority (अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र)

Site Visitors : 000000

Page Visitors : 000000
ऑनलाईन, पेपरलैस एवं केन्द्रीकृत GPA


संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आदेश क्रमांक प.5 (14) वित्त / बीमा /2022 जयपुर, दिनांक 16.06.2023 के अनुसार, जीपीए योजना के प्रस्ताव पत्र, मनोनयन, दावा प्रस्तुतिकरण, प्रीमियम सत्यापन, दावा निस्तारण, आदि की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पेपरलेस पैटर्न पर विकसित कर दी गई है, जो कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (जीपीए) पॉलिसी वर्ष 2023-24 के अर्न्तगत दिनांक 01.05.2023 या उसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावों पर लागू है।

अतः दिनाक 01.05.2023 या उसके पश्चात् होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (जीपीए) दावों का निस्तारण नई केन्द्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत किया जावेगा तथा दिनाक 01.05.2023 से पूर्व वाली दुर्घटनाओं से संबंधित जीपीए दावों का निस्तारण पूर्व की भाति ही जिला कार्यालयों के द्वारा ऑफलाइन मोड में किया जावेगा।

इस नई ऑनलाइन पेपरलेस पैटर्न पर विकसित व्यवस्था में दावा निस्तारण की प्रक्रिया में आहरण एवं वितरण अधिकारी / विभाग के जिला/संभाग कार्यालयों की भूमिका समाप्त करते हुए समस्त अधिकार कार्यालय साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर, राजस्थान को प्रदान कर दिये गये हैं।

नवीन प्रक्रिया अन्तर्गत निम्न प्रकार से कार्मिक / दावेदार द्वारा कार्यवाही की जावेगी :-

वर्तमान में अधिकाश राज्य कार्मिकों की मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (MCDBY) पोर्टल पर उपलब्ध GPA प्रोफाइल पर स्वयं का एवं नॉमिनी का विवरण उपलब्ध/अपडेट नहीं है। कार्मिक (राज्यकर्मी व पुलिसकर्मी) द्वारा स्वयं का एवं नॉमिनी का विवरण MCDBY पोर्टल पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत जीपीए प्रोफाइल आवश्यक रूप से दिनांक 30.11.2023 तक अपडेट किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है

1. जीपीए प्रोफाइल अपडेट करने के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

(a)कार्मिक स्वयं की एसएसओ आई डी (SSO ID) से https"//sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें।

(b) 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना एप्लीकेशन पर क्लिक करें।

(c)'समूह व्यक्तिगत दुर्घटना योजना (GPA)" के अन्तर्गत "अपना प्रोफाइल देखें" बटन पर क्लिक करें।

(d) 'प्रोफाइल का विवरण' में परिवार के सदस्य या मनोनीत व्यक्ति का नाम जोडने एवं हटाने के लिए नॉमिनी जोड़े" बटन पर क्लिक करें। (कर्मचारी स्वयं का एवं नॉमिनी का नाम, स्वयं का एवं नॉमिनी का बैंक खाता संख्या, जन्म तिथि, IFSC कोड, नॉमिनी से संबंध एवं बीमाधन में हिस्सा प्रतिशत आदि अपडेट करें। साथ ही ध्यान रखें कि सभी नामांकितो की कुल हिस्सेदारी या एक की हिस्सेदारी कुल प्रतिशत 100 होना चाहिए)।

(e)विवरण भरने के पश्चात् स्वयं के पंजीकृत (Registered) मोबाइल नम्बर पर ओटीपी (OTP) के माध्यम से सचना सत्यापित करें।

2. जीपीए दावा उत्पन्न होने पर आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

(a)"www.sipf.rajasthan.gov.in पर जाकर 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना' लोगो /लिंक पर क्लिक करें।

(b)मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर जावें तथा "समूह व्यक्तिगत दुर्घटना (GPA) के तहत आवेदन करें" के बॉक्स पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करें।

(c)दावा प्रस्तुत करने के लिए दिए गए बॉक्स में "कर्मचारी आईडी' नंबर लिखे और 'खोजे बटन पर क्लिक करें।

(d) मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पोर्टल पर "दुर्घटना से हुई मृत्यु/क्षति से संबंधित सूचनाएं, मनोनीत आवेदन फार्म में दिए गए बॉक्स में उपलब्ध कराए।

(e)पॉलिसी अनुसार दुर्घटना से संबंधित 'आवश्यक दस्तावेजों का चयन करें, कोई विवरण हो तो उल्लेख करें एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। (आवश्यक दस्तावेज यथा- मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)/रोजनामचा /मर्ग, अन्तिम रिपोर्ट (FR), पोस्टमार्टम रिपोर्ट व आवश्यक अन्य दस्तावेज)।

(f)प्रमाणीकरण (disclaimer) बॉक्स पर टिक करें और ओटीपी (OTP) प्राप्त करने हेतु मनोनीत का आधार / जनाधार नम्बर दर्ज करें, आधार / जनाधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से ओटीपी के माध्यम से सूचना सत्यापित कर "जमा" पर क्लिक करें।

3. जीपीए दावों के संबंध में अपीलीय प्रावधान :- दावे में भुगतान अथवा किसी भी अन्य प्रकार के निर्णय से असन्तुष्टि की दशा में दावेदार जीपीए दावा निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत कर सकेगा। निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निर्णय के विरुद्ध, उनके द्वारा प्रसारित निर्णय तिथि से 30 दिवस की अवधि में शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में द्वितीय अपील ऑनलाईन प्रस्तुत की जा सकेगी।

4. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :-

(a) बीमा विभाग के जिला व संभाग कार्यालय तथा कार्मिक के डी.डी.ओ. (DDO) सबधित कार्मिक / दावेदार को क्लेम सबमिट करने में सहायता करेंगे।

(b) बोर्ड / निगम के कर्मचारियों के लिए पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

(c) अगर जिला कार्यालयों द्वारा दिनांक 01.05.2023 को या उसके बाद होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित, जीपीए प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तो ऐसे प्रकरणों की सूचना साधारण बीमा निधि कार्यालय, जयपुर को अविलम्ब प्रेषित करेंगे।

(d)सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्मिकों से सुनिश्चित करायें कि उनके द्वारा मनोनीत का विवरण एवं मनोनीत की बैंक खाता सूचना पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है।

Write Your Comment :



*If you want receive email when anyone comment regarding this topic. Please provede email.
**your mobile no. and email will be confidential and we'll never share with others.