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MACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग में मार्गदर्शन हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।


वित्त (नियम) विभाग कमांकः-प.15 (1) वित्त/नियम/2017 पार्ट जयपुर, दिनांक:- 24.01.2024 के तहत राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत 9, 18 एवं 27 वर्ष की की नियमित सेवा पूर्ण करने पर एमएसीपी (Modified Assured Career Progression) योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के द्वारा प्रावधान दिनांक 01.04.2023 से लागू किये गये हैं। उक्त प्रावधानों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों द्वारा कार्मिकों को पूर्व में स्वीकृत एसीपी में स्वीकृत वित्तीय लाभ को एमएसीपी के अन्तर्गत देय लाभ में परिवर्तित किये जाने हेतु वित्त विभाग से मार्गदर्शन के लिये प्रकरण भिजवाये जा रहे हैं। किन्तु प्रकरण की पूर्ण तथ्यात्मक स्थिति संलग्न नहीं की जा रही है जिससे वित्त विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

अतः प्रशासनिक विभाग से निवेदन है कि यदि कार्मिकों को पूर्व में स्वीकृत एसीपी में स्वीकृत लाभ को एमएसीपी के अन्तर्गत देय लाभ में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग का मार्गदर्शन अपेक्षित हो तो प्रकरण चैकलिस्ट (परिशिष्ठ-अ) के अनुसार पूर्ण तथ्यात्मक विवरण संलग्न कराते हुए वित्त विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

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