नियम 7(05) - क्षतिपूरक भत्ते
क्षतिपूरक भत्ते - ऐसे भत्ते जिनका प्रारम्भिक भुगतान कार्य सम्पादन की विशेष परिस्थितियों में स्वयं कर्मचारी द्वारा किया जाता है तथा फिर इनकी पूर्ति सरकार द्वारा कर्मचारी को कर दी जाती है। जैसे शहरी क्षतिपूरक भत्ता।

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