नियम 7(08) (ब) III
एपीओ अर्थात आदेशों की प्रतिक्षा में व्यतीत अवधि कर्तव्य अवधि में मानी जाती है।
राजस्थान सेवा नियम
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एपीओ अर्थात आदेशों की प्रतिक्षा में व्यतीत अवधि कर्तव्य अवधि में मानी जाती है।
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