महत्वपूर्ण फॉर्म्स एवं डाउनलोड्स सूची

अभी तक कोई फॉर्म उपलब्ध नहीं है।


RSR > अध्याय-02 परिभाषाएं

Site Visitors : 2597641

Page Visitors : 2419
नियम 7(08) (ब) I

राज्य सरकार किसी आदे द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी राज्यकर्मचारी को कर्तव्य पर माने जाने की घोषणा कर सकती है। 

  1. भारत में किसी प्रषिक्षिण की अवधि के दौरान। 
  2. केन्द्रीय आपातकालीन सहायता प्रषिक्षण संस्थान नागपुर या राष्ट्रीय अग्निषामन सेवा महाविधालय नागपुर में नागरिक सुरक्षा से सम्बन्धित पाठ्यक्रम। 
  3. राजस्थान सेवा नियमों के खण्ड 2 के परिषिष्ट IX मे मद I के अनुसार निम्नांकित शर्तें पूर्ण होने पर ही भारत में किसी पाठ्यक्रम की अवधि को कर्तव्य अवधि में माना जायेगा यदि - 
  • सरकार को ऐसे प्रषिक्षण के लिए कर्मचारी को भेजना अनिवार्य हो।
  • प्रशिक्षण व्यावसायिक एवं तकनीकी विषयों में ना हो।
  • प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष से अधिक ना हो।
1 / 5 (1 total ratings)

💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)

Leave a Comment

अभी तक कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले कमेंट करने वाले बनें!