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RSR > अध्याय-02 परिभाषाएं

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नियम 7(10) - वैदेशिक सेवा

नियम 7(10) - वैदेशिक सेवा - ऐसी सेवा जिसमें कर्मचारी को भुगतान संचित निधि के स्थान पर स्थानीय निधि से प्राप्त हो, वैदेशिक सेवा कहलाती है।

नियम 7(10)(ए) - राजपत्रित अधिकारी - वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1958 की धारा 1 में आने वाले समस्त अधिकारी राजपत्रित अधिकारी होते है।

नियम 7(10)(ब) -अर्द्ध-वेतन - अर्द्ध-वेतन से तात्पर्य नियम 93 के तहत दिये जाने वाले अवकाश से है।

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