महत्वपूर्ण फॉर्म्स एवं डाउनलोड्स सूची

अभी तक कोई फॉर्म उपलब्ध नहीं है।


RSR > अध्याय-02 परिभाषाएं

Site Visitors : 2597729

Page Visitors : 2009
नियम 7(08) (ब) V

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ऐच्छिक परीक्षा में उपस्थित होता है, तो परीक्षा अवधि तथा परीक्षा स्थल तक आवागमन का समय कर्तव्य अवधि में माना जायेगा।
नोट - व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित अधिकारी या भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में आयोजित सेमिनार में भाग लेने वाले अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम 7(8) के अन्तर्गत कर्तव्य पर माना जायेगा यदि-

  1. एक बार में मुख्यालय से बाहर व्यतीत समय 7 दिवस से अधिक ना हों।
  2. यात्रा भत्ता एवं मंहगाई भत्ता संबन्धित संस्थान से देय होगा। राज्य सरकार किसी भी तरह के भत्ते का वहन नहीं करेगी।
0 / 5 (0 total ratings)

💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)

Leave a Comment

अभी तक कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले कमेंट करने वाले बनें!