नियम 7(30)(ए) - परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी
नियम 7(30)(ए) - परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी - दिनांक 20.01.2006 के बाद स्थायी पद पर दो वर्ष के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है।
राजस्थान सेवा नियम
अभी तक कोई फॉर्म उपलब्ध नहीं है।
नियम 7(30)(ए) - परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी - दिनांक 20.01.2006 के बाद स्थायी पद पर दो वर्ष के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है।
💬 चर्चा एवं टिप्पणियाँ (Discussions & Comments)
Leave a Comment
अभी तक कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले कमेंट करने वाले बनें!