New Pension Schemehave been made in applicable on Government servants appointed in civil services of the state on or after 1.1.2004. The new pension system is based on defined contributions. The system is mandatory for new recruits to the Central Government service (except the armed forces). Government of Rajasthan introduced NPS for State Government employees/Panchayat Samities/ Zila Parishad/ State autonomous bodies appointed on or after 1.1.2004.
1.1.2004 को या उसके बाद राज्य की सिविल सेवाओं में नियुक्त सरकारी सेवकों पर लागू करने के लिए नई पेंशन योजना बनाई गई है। नई पेंशन प्रणाली परिभाषित योगदानों पर आधारित है। केंद्र सरकार की सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में नई भर्तियों के लिए प्रणाली अनिवार्य है। राजस्थान सरकार ने 1.1.2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों / पंचायत समितियों / जिला परिषद / राज्य स्वायत्त निकायों के लिए एनपीएस की शुरुआत की
The monthly contribution is 10 percent of the Pay and DA to be paid by the employee and matching contribution by the state Government. The contributions and returns thereon would be deposited in a non-withdrawable pension account. The SIPF Deparment is maintaining the scheme as interim arrangement till transfer of data to PFRDA.
मासिक योगदान वेतन और डीए का 10 प्रतिशत कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाना है और राज्य सरकार द्वारा उतना ही योगदान है। अंशदान और प्रतिफल एक गैर-निकासी योग्य पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। PFRDA को डेटा ट्रांसफर करने तक SIPF विभाग अंतरिम व्यवस्था के रूप में इस योजना को बनाए हुए है।
Individuals can normally exit at or after age 60 years from the pension system. At exit, the individual would be required to invest at least 40 percent of pension wealth to purchase an annuity. In case of Government employees, the annuity should provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The individual would receive a lump-sum of the remaining pension wealth, which the subscriber would be free to utilize in any manner. Individuals would have the flexibility to leave the pension system prior to age 60. However, in this case, the mandatory annuitisation would be 80% of the pension wealth.
पेंशन प्रणाली से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बाद व्यक्ति सामान्य रूप से बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने के लिए, व्यक्ति को वार्षिकी खरीदने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत पेंशन धन का निवेश करना होगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में, वार्षिकी को सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी और उसके आश्रित माता-पिता और उनके पति या पत्नी के जीवनकाल के लिए पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। व्यक्ति को शेष पेंशन धन का एकमुश्त प्राप्त होगा, जिसे ग्राहक किसी भी तरीके से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। 60 वर्ष की आयु से पहले व्यक्तियों के पास पेंशन प्रणाली को छोड़ने का लचीलापन होगा। हालांकि, इस मामले में, अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन धन का 80% होगा।
State Insurance & Provident Department (GoRj) is the State Nodal Agency for execution of New Pension Scheme in Rajasthan. The Department has been maintaining records for the above scheme.
राज्य बीमा और भविष्य विभाग (GoRj) राजस्थान में नई पेंशन योजना के निष्पादन के लिए राज्य नोडल एजेंसी है। विभाग उपरोक्त योजना के लिए रिकॉर्ड बनाए हुए है।
After notification by Government of Rajasthan on 27.12.2010 regarding adoption of NPS Architecture(PFRDA) in toto, agreements have been signed by Director SIPF with National Securities Depository Ltd.(NSDL as central record keeping agency) and NPS Trust. Unique & Portable Permanent Retirement Account Number (PRAN) will be issued to all Rajasthan Government servants on whom above scheme is applicable. Pension system is envisaged to be based on two types of sub-accounts created for individual subscribers:
- Tier-I non-withdrawable pension account, and
- Tier-II withdrawable savings account.
(Note : Currently only Tier-I non-withdrawable pension account has been started by PFRDA.Except for All India Service officers)
राजस्थान सरकार द्वारा 27.12.2010 को एनपीएस आर्किटेक्चर (पीएफआरडीए) को टोटो में अपनाने के बारे में अधिसूचना के बाद, निदेशक एसआईपीएफ द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी के रूप में एनएसडीएल) और एनपीएस ट्रस्ट के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अद्वितीय और पोर्टेबल स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) उन सभी राजस्थान सरकार के सेवकों को जारी की जाएगी जिनके ऊपर उपरोक्त योजना लागू है। पेंशन प्रणाली की परिकल्पना व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए बनाए गए दो प्रकार के उप-खातों पर आधारित है:
• टियर- I गैर-निकासी योग्य पेंशन खाता, और
• टियर- II निकासी बचत खाता।
(नोट: वर्तमान में केवल Tier-I गैर-आहरण योग्य पेंशन खाता PFRDA द्वारा शुरू किया गया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए अपवाद)
NSDL (CRA) will serve for record keeping; reconciliation; netting and funds transfer; interconnectivity and access to PFRDA,pension fund managers (PFMs) to choose from which will offer different categories of schemes.At present choice of PFMs has not been provided.
The participating entities (PFMs, CRA etc.) would give out easily understood information about past performance & regular NAVs, so that the individual would able to make informed choices about which scheme to choose.
NSDL (CRA) रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काम करेगा; सुलह; नेटिंग और फंड ट्रांसफर; पीएफआरडीए के लिए इंटरकनेक्टिविटी और एक्सेस, पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) जिसमें से अलग-अलग श्रेणी की स्कीम दी जाएंगी। पीएफएम की वर्तमान पसंद प्रदान नहीं की गई है। इसमें भाग लेने वाली संस्थाएं (PFM, CRA आदि) पिछले प्रदर्शन और नियमित NAV के बारे में आसानी से समझी जाने वाली जानकारी देती हैं, ताकि व्यक्ति इस योजना के बारे में सूचित विकल्प चुन सके।
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