Mediclaim Insurance coverage for the Government servants (including family) joined in the Civil Services of the State on or after 01.01.2004 on regular recruitment
नियमित भर्ती पर 01.01.2004 को या उसके बाद राज्य की सिविल सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम बीमा कवरेज (परिवार सहित)
सामान्य परिचय – मेडिक्लेम पॉलिसी 1-1.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य कार्मिकों पर लागू है। इसके तहत् कार्मिक एवं परिजनों को निर्धारित अधिकतम बीमाधन की सीमा तक इण्डोर रहकर ईलाज करवाने की सुविधा प्रदान की जाती है। राज्य सेवा में नियमित भर्ती की दिनांक से राज्यकर्मी इस पॉलिसी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अर्थात प्रोबेशन अवधि में भी राज्यकर्मी को मेडिक्लेम पॉलिसी के समस्त लाभ प्राप्त हो जाते है।
यह SIPF विभाग द्वारा 17.8.05 से नए भर्ती किए गए राज्य सरकारी कर्मचारी (1.1.2004 और उसके बाद की भर्ती) के लिए शुरू किया गया था। । अब विभाग इलेक्ट्रिक कंपनियों के कर्मचारियों, राजस्थान राज्य वेयरहाउस कॉरपोरेशन, जयपुर के कर्मचारियों, निवेश प्रोत्साहन के केंद्र, जयपुर के कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी भी चला रहा है।
It was started by SIPF department from 17.8.05 for the newly recruited state Govt. Employees (recruited on 1.1.2004 and after). Now department is also running mediclaim policies for employees of Electric Companies, Employees of Rajasthan State Warehouse Corporation, Jaipur, employees of Beauro Of Investment Promotion, jaipur.
पॉलिसी में केवल भारत के भीतर बीमित व्यक्ति द्वारा बीमारी / बीमारी या चोट के लिए अस्पताल में भर्ती / अधिवास अस्पताल में भर्ती खर्च की प्रतिपूर्ति शामिल है।
The Policy covers reimbursement of Hospitalisation / Domiciliary Hospitalisation expenses for illness/disease or injury sustained by the insured person within India only.
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