आकस्मिक अवकाश की देयता : वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1(4)एफ.डी.(रूल्स)/2017-I दिनांक 30 अक्टूबर 2017 के अनुसार पीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कलैण्डर वर्ष में कुल 15 आकस्मिक अवकाश लेने का हकदार है। कलैण्डर वर्ष से कम की कालावधि के लिये यह अवकाश पूर्ण महिनों के आधार पर समानुपात में अनुज्ञेय होगा।
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