मकान किराया भत्ता निम्न सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा
(1) A.जिसने सरकारी स्वामित्व या पट्टे या अधिग्रहण आवास या सब्सिडी दरों पर सरकारी भवन जैसे-सर्किट हाउस, डाक-बंगले, सरकार के स्वामित्व वाले हॉस्टल आदि पर कब्जा कर रहा है।
B.जिसने देवस्थान विभाग या कोई अन्य सरकारी विभाग से संबंधित आवास पर कब्जा कर रहा है।
C.यू.आई.टी. / स्थानीय निधि निकाय या किसी अन्य स्वायत्त निकाय या नगर पालिका से संबंधित आवास पर कब्जा कर रहा है।
2.व्यवसाय की तारीख से या सरकारी आवास के आवंटन की तारीख के आठवें दिन से सरकारी आवास के आवंटन को स्वीकार करता है, जो भी पहले हो।
3.जो सरकारी आवास साझा करता है, एक अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित निःशुल्क किराए के आवास को या सरकार या स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रमों या निकायों या निगम या अर्द्ध सरकारी संगठन जैसे कि नगर पालिका आदि द्वारा अपनी पत्नी / उसके पति या उसके माता-पिता / बेटे / बेटी को आवंटित आवास में रहता हो।
अगर उसकी पत्नी / उसके पति को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम शरीर या निगम या अर्द्ध सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका आदि द्वारा एक ही स्टेशन पर पारिवारिक आवास आवंटित किया गया है।
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