RSR > अध्याय-15 सेवा अभिलेख (नियम 160 से 164)

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नियम 160 - सेवा अभिलेख



30 जनवरी 1981 के बाद अध्याय 15 को आरएसआर में प्रतिस्थापित किया गया।
नियम 160 - सेवा अभिलेख -
कर्मचारी की नई नियुक्ति होने पर उसके सेवा सम्बन्धित रेकॉर्डों के संधारण के लिये सेवा पुस्तिका सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
सेवा पुस्तिका की लागत सदैव सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
राजपत्रित अधिकारियों की सेवा पुस्तिका उस विभाग के विभागाध्यक्ष या ऊपरी अधिकारी रखते है।
अराजपत्रित अधिकारियों की सेवा पुस्तिका कार्यालयाध्यक्ष के पास रहती है।
सेवा पुस्तिका के अवलोकन के लिए कर्मचारियों को वर्ष में 02 बार मौका दिया जाता है।
कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका उनके स्थानान्तरण होने पर नये विभाग को तुरन्त प्रभाव से भेज दी जाती है।

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Ashish @ Wednesday; 24-07-2024; 09:01:28am

hiii apse bat krni h please provide contact us option
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@ Saturday; 28-05-2022; 08:37:49am

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