नियम-87 राज्य कर्मचारियों को देय अवकाशों की प्रकृति एवं अवधि से संबंधित है। यह नियम स्थाई पदों पर स्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों पर ही प्रभावी होते हैं।
नियम-87-क अवकाश लेखा - राज्य कर्मचारी का अवकाश लेखा परिशिष्ट ।। क में दिए गए प्रपत्र संख्या 1 में संधारित किया जाएगा
नियम-87-ख
1. राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखे उन प्राधिकारियों द्वारा संधारित किए जाते हैं, जो नियम 160 (2) के अनुसार उनकी सेवा पुस्तिकायें अपनी सुरक्षा में रखने के लिए उत्तरदयाी हैं।
2. अराजपत्रित कर्मचारियों का अवकाश का लेखा उस कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संधारित किया जाता है जिसमें वह नियुक्त हो।
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