RSRराजस्थान सेवा नियम
What's New :           ☘ RGHS ⇝Introduction ⇝ राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना          ☘ HRA ⇝सेवानिवृत्त कर्मचारी को फिर से नियुक्त किये जाने पर HRA ⇝ House Rent Allowance for re-employed retired employee          ☘ विशेष (Special) ⇝समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ⇝ राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2021-22 के सम्बन्ध में          ☘ विशेष (Special) ⇝समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ⇝ Renewal of Group Personal Accidental Insurance Scheme for the year 2020-21          ☘ परीवीक्षाधीन(Probationers) ⇝परीवीक्षाधीन को अवकाश ⇝ परिवीक्षाधीन कार्मिकों द्वारा लिये जाने वाले असाधारण (अवैतनिक) अवकाश के संबंध में

Site Visitors : 000000

Page Visitors : 000000
GPA


दिनांक 1.5.1995 से राज्य कर्मियों का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जा रहा हैं। वर्तमान में राज्यकर्मियों सहित पुलिसकर्मियों , राज्य में  स्थित विद्युत कम्पनियों  के  कार्मिकों, स्थानीय निकायों , सहकारी संस्थानों आदि के कार्मिको का समूह व्यक्तिगत
 दुर्घटना बीमा किया जा रहा हैं। योजना की अवधि एक वर्ष  हैं। इसका प्रतिवर्ष  नवीनीकरण किया जाता हैं । योजना में  मृत्यु एवं पॉलिसी में वर्णि त क्षतियों पर अधिकतम बीमाधन दो लाख रूपये हैं। 

Write Your Comment :



*If you want receive email when anyone comment regarding this topic. Please provede email.
**your mobile no. and email will be confidential and we'll never share with others.
Lilita wife raghuveer @ Tuesday; 01-06-2021; 08:39:08pm

Loading...
Reply

Lilita wife raghuveer @ Tuesday; 01-06-2021; 08:38:32pm

Loading...
Reply