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GPA
दिनांक 1.5.1995 से राज्य कर्मियों का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जा रहा हैं। वर्तमान में राज्यकर्मियों सहित पुलिसकर्मियों , राज्य में स्थित विद्युत कम्पनियों के कार्मिकों, स्थानीय निकायों , सहकारी संस्थानों आदि के कार्मिको का समूह व्यक्तिगत
दुर्घटना बीमा किया जा रहा हैं। योजना की अवधि एक वर्ष हैं। इसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जाता हैं । योजना में मृत्यु एवं पॉलिसी में वर्णि त क्षतियों पर अधिकतम बीमाधन दो लाख रूपये हैं।
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