स्वास्थ्य लाभ अधिकार प्राप्त समिति (एचबीईसी) के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा (मेडिकल अटेंडेंस) नियम, 2013 के नियम 4 के तहत नियम 3 (5) में परिभाषित "अनुमोदित अस्पताल" के रूप में परिशिष्ट-1 में दो अनुवर्ती अस्पतालों को शामिल किया है।
1. Pulse Hospital (Muitispeciality Hospital and Research Centre)Kotputli, Jaipur (Multi-Specialty Category)
2. Vasundhara Hospital Ltd, Jodhpur (Multi-Specialty)
(1)यह आदेश जारी होने की तारीख 01 जुलाई 2020 से 5 साल तक प्रभावी होगा।
(2) अस्पतालों को विभिन्न उपचारों, जांचों और प्रत्यारोपण के लिए अनुमोदित निजी अस्पतालों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क नहीं लेने के लिए बाध्य किया जाएगा ।
ऑफिसियल आदेश डाउनलोड करने के लिए यंहा क्लिक करे http://finance.rajasthan.gov.in/PDFDOCS/RULES/F-RULES-8889-01072020.pdf
Write Your Comment :